ग्राम गदिया में ध्वस्तीकरण कार्यवाही !
रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी
बाराबंकी :- आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ग्राम गदिया के गाटा संख्या 2700 मि० में हो रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।
प्रकरण में विकासकर्ता श्री विकास, अंकित, दीपक सिंह व अभिलाष यादव द्वारा निर्धारित समयावधि में अनधिकृत प्लॉटिंग नहीं हटाई गई। इसके चलते प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज दिनांक 04.08.2026 को उक्त अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

























