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बाराबंकी में पास्को कोर्ट का सख्त संदेश: नाबालिगों से छेड़छाड़ पर 3-3 साल की सजा !

सतरीख और जैदपुर केस में बड़ा फैसला: दोषियों को जेल और जुर्माना !

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी 

बाराबंकी में पास्को कोर्ट-45 के न्यायाधीश कृष्ण चंद सिंह ने नाबालिगों से छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामलों में कड़ा फैसला सुनाया है। सतरीख थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी को IPC की धारा 354, 323 और पास्को एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं जैदपुर थाना क्षेत्र के मुकदमे में आरोपी रफी को IPC की धारा 354, 452, 323 और पास्को एक्ट 7/8 के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 9,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

दोनों मामलों में विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने मजबूत पैरवी करते हुए ठोस सबूत पेश किए, जिससे कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

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