Skip to main content

Naradsamvad

[post-views]

अभियुक्त संदीप उर्फ मुतन को 5 साल की सजा व 7,000 रुपये जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त सजा !

बाराबंकी में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पास्को कोर्ट का बड़ा फैसला!

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी

बाराबंकी:-  थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पास्को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने मुकदमा अपराध संख्या 74/2024 (सरकार बनाम संदीप उर्फ मुतन) में निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं पास्को एक्ट की धारा 10 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले में विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी करते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अन्य खबरे

गोल्ड एंड सिल्वर

Our Visitors

1291116
Total Visitors
error: Content is protected !!