थाना सुबेहा क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पास्को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि शंकर उर्फ कल्लू पाल को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट संख्या 45 श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने मुकदमा अपराध संख्या 152/2020 में सुनवाई करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 354 (ख), 504 तथा धारा 10 पास्को एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया।
कोर्ट का सख्त रुख: 7 साल की सजा और ₹31,000 जुर्माना कोर्ट ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी करते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उनके तर्कों और बहस के बाद कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है, वहीं गांव में राहत का माहौल देखा जा रहा है।