बाराबंकी जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा जनपद में अनियमित एवं अवैध विकास पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के निर्देशों के क्रम में विनियमित क्षेत्र बाराबंकी एवं जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत बिना स्वीकृत मानचित्र/ले-आउट के की जा रही अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई।
सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र बाराबंकी तथा न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज में वाद योजित किए गए। संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत न्यायालय द्वारा अवैध प्लाटिंग/निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को राजस्व एवं पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान—
ग्राम भुहेरा में अबुबकर कमरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन खान द्वारा एच०एम० ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गाटा संख्या 06 एवं 07, कुल रकबा 0.948 हेक्टेयर पर बिना मानचित्र/ले-आउट स्वीकृति किए जा रहे अवैध प्लाटिंग/निर्माण को ध्वस्त कराया गया।
इसी क्रम में ग्राम सेहरिया, परगना व तहसील नवाबगंज स्थित भूमि गाटा संख्या 349, रकबा 0.487 हेक्टेयर पर श्री प्रमोद यादव पुत्र सुखरी यादव सहित अन्य द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध प्लाटिंग एवं बिना स्वीकृति किए गए निर्माण किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हैं। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि जनपद का विकास नियोजित, सुरक्षित एवं नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।































