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डीएम की सख्ती: अभियोजन की कमजोरी से दोषमुक्ति नहीं, चार विवेचकों से मांगा गया स्पष्टीकरण

रिपोर्ट/कृष्ण कुमार शुक्ला

बाराबंकी, कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय की उपस्थिति में अभियोजन कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीते माह दोषमुक्त हुए प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की गई। डीएम ने अभियोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियोजन की कमजोरी के कारण कोई भी अपराधी दोषमुक्त न हो।

चार प्रकरणों में विवेचना की खामियां, जवाबदेही तय

समीक्षा के दौरान चार ऐसे प्रकरण सामने आए, जिनमें विवेचना की कमियों के कारण आरोपितों को दोषमुक्ति मिली। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित चारों विवेचकों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। प्रमुख मामलों में राज्य बनाम इरफान (एनडीपीएस एक्ट), थाना जैदपुर; राज्य बनाम राकेश कुमार, थाना कोतवाली नगर; राज्य बनाम नईम, थाना हैदरगढ़ सहित अन्य प्रकरण शामिल हैं। डीएम ने दो टूक कहा कि विवेचना में लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

गैंगेस्टर एक्ट मामलों में प्रभावी पैरवी के निर्देश

डीएम शशांक त्रिपाठी ने गैंगेस्टर एक्ट से जुड़े मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए अभियोजकों को सख्त व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेस मुकदमों से लेकर साक्ष्य संकलन और अभियोजन के हर चरण में गंभीरता बरती जाए, ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके।

पॉक्सो मामलों में बयान से मुकरने पर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में अपने ही बयान से मुकरने के मामलों में नौ वादों में वादी के विरुद्ध धारा 22 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज किए गए हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

अभियोजन कार्य में लापरवाही नहीं चलेगी

डीएम ने अधिकारियों व शासकीय अधिवक्ताओं से अभियोजन कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने शासकीय दायित्वों के साथ अभियोजन मामलों में पूर्ण तत्परता व उत्तरदायित्व निभाने पर जोर दिया।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) निरंकार सिंह, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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