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DM asked to respond on action taken against Pradhan | प्रधान के खिलाफ़ कार्रवाई पर डीएम से जवाब तलब: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अगली तारीख सात अप्रैल को डीएम को अदालत में उप​स्थित होना होगा – Prayagraj (Allahabad) News

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान जमुई के ​खिलाफ की गई अनियमितता की ​शिकायत पर उठाए गए कदमों की डीएम प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि जानकारी न देने पर अगली ति​थि सात अप्रैल को डीएम को अदालत में उप​स्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प

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प्रयागराज के मऊआईमा विकास खंड निवासी याची ने जमुई गांव की प्रधान मालती देवी के ​खिलाफ विकास कार्याें में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम को पत्र लिखा था। इस संबंध में याची ने डीएम के समक्ष 23 जनवरी 2025 को एक हलफनामा भी दा​खिल किया। कोई कार्रवाई न हाने पर हाईकोर्ट में याचिका दा​खिल की।

याची के अ​धिवक्ता ने दलील दी कि मऊआइमा में कई अनियमितता की गई है। एक ही काम को ​दिखाकर कई बार पैसे निकाले गए हैं। लाला पटेल के घर से से गुलाब की दुकान तक अर्द्धनिर्मित इंटलॉकिंग के लिए अब तक चार बार पैसे निकाले गए। अपने लड़के और अपने भांजे के नाम से गड़बड़ी कर जॉब कार्ड बना कर पैसे लिए गए। पति के नाम दर्ज जमीन को समतलीकरण में दिखाकर रुपये निकाल लिए गए। वहीं एक ग्रामीण ने अपने पैसे से समतली करण कराया था उसके नाम से भी पैसे निकाल लिए गए। सरकारी अ​धिवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए समय देने की मांग की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद समय देते हुए सात अप्रैल की ति​थि नियत की है।

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