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जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत 01 करोड़ 73 लाख 91 हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क 

 

 

 

 

एडिटर कृष्ण कुमार शुक्ल नारद संवाद न्यूज़ एजेंसी

  बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के क्रम में गैंगेस्टर एक्ट के 03 अभियोगों* में *04 सदस्यों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत 01 करोड़ 73 लाख 91 हजार रुपये को कुर्क किया गया था, जिसे अभियुक्तगण व उनके परिजन द्वारा अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध किए गये वादों को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश को यथावत रखा गया एवं जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा चार प्रकरणों में सम्पत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की कार्यवाही की जा रही है। निम्न प्रकरण इस प्रकार है थाना जैदपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा संगठित गिरोह बनाकर सरगना मो0 सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई, जिसे बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया।अभियुक्त/गैंग सदस्य मेराज एवं उसके भाई मुजाहिद द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष कुर्कशुदा सम्पत्ति *एक मंजिला मकान व गाटा संख्या 196 व 197 रकबा 0.192 हे0 भूमि पर तालाब स्थित ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी (कीमत 32 लाख 42 हजार रुपये) को अवमुक्त किये जाने के वाद को माननीय न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) बाराबंकी के द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को यथावत प्रभावी रखने का आदेश पारित किया गया।थाना हैदरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य विक्की मिश्र उर्फ प्रशान्त कुमार मिश्र पुत्र हरिशंकर मिश्र निवासी नरौली थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा अपने भाई/गिरोह सरगना अंशू मिश्र उर्फ आदर्श कुमार मिश्र के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अवैध धन उगाही, रंगदारी के लिए मार-पीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई, जिसे बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया था।अभियुक्त/गैंग सदस्य विक्की मिश्र उर्फ प्रशान्त कुमार मिश्र की मां कमला देवी द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष कुर्कशुदा सम्पत्ति गाटा संख्या 581 स्थित मितई वार्ड, ग्राम लिल्हौरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में स्थित निर्मित मकान (कीमत 88 लाख 54 हजार रुपये) को अवमुक्त किये जाने के वाद को माननीय न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) बाराबंकी द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को यथावत प्रभावी रखने का आदेश पारित किया गया।थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य पंकज कुमार यादव पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम महरूपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर सरगना विनोद कुमार यादव व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु चोरी से मिट्टी खनन करके अवैध रूप से बेचने जैसा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई, जिसे बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया था।अभियुक्त/गैंग सदस्य पंकज कुमार द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष कुर्कशुदा सम्पत्ति गाटा संख्या 1132 स्थित ग्राम भानमऊ थाना सतरिख जनपद बाराबंकी (कीमत 06 लाख रुपये)को अवमुक्त किये जाने के वाद को माननीय न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) बाराबंकी द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को यथावत प्रभावी रखने का आदेश पारित किया गया।

थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सरगना विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 राम आधार यादव निवासी भुहेरा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु चोरी से मिट्टी खनन करके अवैध रूप से बेचने जैसा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई, जिसे बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया था।अभियुक्त/गैंग सदस्य विनोद कुमार यादव द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष कुर्कशुदा सम्पत्ति दो अदद वाहन डम्पर कीमत 46 लाख 95 हजार रुपये)को अवमुक्त किये जाने के वाद को माननीय न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) बाराबंकी द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को यथावत प्रभावी रखने का आदेश पारित किया गया।अपराध से अर्जित की गयी उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा राज्य के पक्ष में निहित करते हुए लोक कल्याण के कार्यों जैसे-भूमिहीन को पट्टा, सरकारी भवनों आदि का निर्माण किया जायेगा।

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