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दिवाली से पहले गुटखा-तंबाकू खाने वालों के लिए बुरी खबर, इस राज्य ने बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ाया



<p style="text-align: justify;">पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार का ये फैसला गुटखा-तंबाकू खाने वालों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दरअसल, राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया.</p>
<p style="text-align: justify;">राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को यह आदेश जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जारी किया. आदेश के मुताबिक, &ldquo;राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाने का अधिकार है.&rdquo;<br /><br /><strong>इन राज्यों में भी है रोक</strong><br /><br />इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था. इतना ही नहीं राज्य में पान मसाले और गुटखे के भंडारण और निर्माण पर भी रोक रहेगी.<br /><br />तेलंगाना में भी पिछले साल गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में गुटखा-पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी.<br /><br />इससे पहले 1 जून 2024 से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दुकान पर पान &nbsp;मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस आदेश को 1 जून 2024 से प्रभावी करने का आदेश जारी किया था. &nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>



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