Skip to main content

Naradsamvad

बाराबंकी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा !

Naradsamvad
Naradsamvad - Narad news Agency
1 Min Read

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी

बाराबंकी की पास्को कोर्ट ने 7 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह मामला थाना कोठी क्षेत्र का है, जहां साल 2019 में एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपी रुखसार पीड़िता का स्कूल आते-जाते पीछा करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

आज अपर सत्र न्यायाधीश/पास्को कोर्ट-45 श्री कृष्णा चंद्र सिंह ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 354घ, 506, 509 IPC तथा धारा 12 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी और जांच अधिकारी द्वारा मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के आधार पर यह सजा सुनाई गई।

घटना के समय पीड़िता बाल विकास स्कूल, कोठी में कक्षा 12 की छात्रा थी।

ALSO READ  भारत को 500 GW ग्रीन एनर्जी लक्ष्य के लिए बैटरी स्टोरेज और ग्रिड अपग्रेड की जरूरत
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search
error: Content is protected !!