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Life imprisonment to the accused of raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद: साथी का केस जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन, 2021 में दुकान पर आई लड़की को बनाया था शिकार – Ghazipur News

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कृपा कृष्ण ‘केके’ | गाजीपुर37 मिनट पहले

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद सुनाई गई। - Dainik Bhaskar

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद सुनाई गई।

गाजीपुर की पास्को स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना 26 सितंबर 2021 की है, जब बहरियाबाद थाना क्षेत्र में एक दुकान पर बिस्कुट खरीदने गई नाबालिग के साथ मोनू चौरसिया ने दुष्कर्म किया था।

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पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी जब दुकान पर गई, तो वहां मोनू और उसका साथी अभय यादव मौजूद थे। मोनू ने पीड़िता को घर के अंदर से पानी लाने को कहा और जब वह पानी लेने गई, तो दोनों आरोपी घर के अंदर घुस गए। मोनू ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि अभय ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया।

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विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कोर्ट में कुल 9 गवाहों को पेश किया, जिन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वीडियो वायरल करने वाले सह-आरोपी अभय का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

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