दो साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास , पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा !
रिपोर्ट:-राहुल त्रिपाठी
बाराबंकी में दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर अदालत का बड़ा फैसला।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-45 श्रीकृष्णचंद्र सिंह ने दोषी अशोक कुमार गोस्वामी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1188/2023 में हुई दोषसिद्धि।
धारा 376AB IPC, 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार।
दो साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर अदालत ने दिखाई सख्ती, दी आजीवन कारावास की सजा
विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी की तार्किक एवं प्रभावी बहस रही अहम, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष दोषी को सजा दिलाने में सफल रहा।