बाराबंकी।पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ0 अखिलेश नारायण सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर सुमित त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में आज स्वाट/सर्विलांस व थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स व डिजिटल डेटा के आधार पर अभियुक्तगण महेश कुमार पुत्र विक्रम निवासी मेडुवा थाना रामसनेहीघाट बाराबंकी, मो0 असलम पुत्र इमाम अली निवासी ग्राम राजपुर थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को सफदरगंज चौराहे के पास, गीता रेस्टोरेंट के सामने से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद लैपटाप व कूटरचित बिजली बिल रसीदें बरामद की गयी।गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा लूम चलाने वाले व्यापारियों को टारगेट किया जाता है और उनसे बिजली बिल कम कराने के नाम पर कूटरचित बिल तैयार कर धोखाधड़ी की जाती है।अभियुक्तगण द्वारा बिजली विभाग के कर्मियों से सांठगाठ कर कूटरचित बिजली बिल की रसीदें देकर अब तक कुल 04 व्यापारियों से करीब 4,74,000/-रूपये की धोखाधड़ी की गयी है।
वादी रईश अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी मोहल्ला बड़ापुरा कस्बा व थाना जैदपुर बाराबंकी द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध बिजली बिल जमा करने के नाम पर 1,22,000/-रूपये धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0 200/2024 धारा 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।वादी मो0 अमीम पुत्र शमशुद्दीन निवासी मोहल्ला बडापुरा कस्बा व थाना जैदपुर बाराबंकी द्वारा ही दिनांक 18.06.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध बिजली बिल जमा करने के नाम पर 1,56,000/-रूपये धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0 201/2024 धारा 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। वादी मो0 बिलाल पुत्र रिजवान निवासी मोहल्ला बडापुरा कस्बा व थाना जैदपुर बाराबंकी द्वारा 18.06.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध बिजली बिल जमा करने के नाम पर 31,000/-रूपये धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।वादी असीरुद्दीन पुत्र हाजी शमशुद्दीन निवासी मोहल्ला बडापुरा कस्बा व थाना जैदपुर बाराबंकी द्वारा भी अभियुक्तगण के विरूद्ध बिजली बिल जमा करने के नाम पर 1,65,000/-रूपये धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 406/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।मुकदमा उपरोक्त में धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।