रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी
बाराबंकी:- बाराबंकी जिले में बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों पर न्यायालय का हंटर लगातार चल रहा है।
कल आजीवन कारावास की सजा के बाद आज फिर POCSO कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है, जिससे साफ है कि अब दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा।
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश POCSO कोर्ट-45 श्री कृष्णचंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए सरकार बनाम राका उर्फ राकेश कुमार
अपराध संख्या 219/23, थाना बड्डूपुर धारा 363, 366, 376 IPC व 3/4 POCSO ACT में दोषसिद्ध होने पर सुनाई सज़ा
अभियुक्त राका उर्फ राकेश को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी की तार्किक एवं प्रभावी बहस रही अहम, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष दोषी को सजा दिलाने में सफल रहा।
लगातार दूसरे दिन सख्त सजा से जिले में न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।
























