बाराबंकी में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी करिया को 3 साल की सजा और 7 हजार रुपये का जुर्माना दिया है। यह मामला थाना दरियाबाद में पीड़ित परिवार की तहरीर पर दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट-45 श्री कृष्णा चंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार दिया। साल 2019 से चल रहे इस केस में अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिसके बाद करीब 7 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने मजबूत पैरवी की। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दोषी को जेल भेज दिया गया। इस फैसले से इलाके में संतोष का माहौल है और पीड़ित परिवार ने कहा कि अब बेटियों को इंसाफ मिला है।