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नकली बीज बेचने के आरोपी विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

 

 57 के भरे गए नमूने, 09 विक्रेताओं के बीज प्राधिकार-पत्र निलम्बित, तथा 14 बीज विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी

एडिटर के के शुक्ल नारद संवाद एजेंसी बाराबंकी

बाराबंकी। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी राजित राम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में बॉबी प्रजाति का खरबूजा बीज के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु उप कृषि निदेशक बाराबंकी द्वारा गठित टीम के जांचोपरान्त मेसर्स सचिन पेस्टीसाइड एवं भण्डार हसनपुर टाण्डा के विक्रेता दोषी पाये जाने पर इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत पुलिस थाना कोतवाली-फतेहपुर में दिनांक 08.05.2025 को जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त व्यवसायी को नकली बीज बेचने के आरोपी को जेल भेजने हेतु पुलिस को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा सम्बन्धित विक्रेता श्री शिव कुमार को जेल भेजकर प्रकरण की जांच की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया है, यदि इसमें किसी गैंग/अन्य विक्रेता की संलिप्तता पायी जाए तो उनके विरूद्ध भी ठोस कार्यवाही की जाए एवं भविष्य में किसी भी बीज बिक्री में यदि अनियमतता पायी जाए तो बीज विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ विक्रेताओं के विरूद्ध भी खरबूजा बीज में अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिनकी जांच हेतु जांच समिति गठित कराकर जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अब तक जिला कृषि अधिकारी एवं अपर जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद में कुल-64 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापे डालकर जांच की गयी, 57 बीज के नमूने ग्रहित किये तथा अब तक 09 बीज विक्रेताओं के बीज प्राधिकार-पत्र निलम्बित किये गये तथा 14 बीज विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी, साथ ही सम्बन्धित विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, कृषकों को कैशेमेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, जिस पर कृषकों के हस्ताक्षर भी कराया जाए तथा उनके मोबाईल नं0 भी अंकित किया जाए। बिक्री एवं स्टाक रजिस्टर अद्यतन पूर्ण रखा जाए। जांच/निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अथवा अनाधिकृत रूप से बीज क्रय कर बिक्री किये जाने की पुष्टि पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

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