8 साल पुराने मामले में रामू दोषी, 10 हजार रुपये जुर्माना; न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा
रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी
बाराबंकी :- पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के 8 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रामू निवासी ग्राम बुढ़ानापुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर अभियुक्त को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।