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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 1.67 लाख रुपये जुर्माना !

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 1.67 लाख रुपये जुर्माना !

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी 

बाराबंकी :- नाबालिग से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-46, बाराबंकी ने अभियुक्त गुड्डू पासी पुत्र बराती लाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 67 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र का है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस मॉनिटरिंग सेल की भी मामले में अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक विनोद कुमार यादव, उपनिरीक्षक अमर बहादुर सिंह सहित टीम ने गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।

यह मामला 29 जनवरी 2026 को थाना फतेहपुर में दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद विवेचक सुचिता शाहू और अंगद प्रताप सिंह ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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