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रिश्वत लेने के आरोप में आरपीएफ हेड कांस्टेबल को सजा | रिश्वत लेने वालों ने गिरोह के मुखिया को सजा दी: स्टॉल मालिक से 15 हजार लिए रंगे हाथ पकड़े; 4 साल जेल और 2 लाख पाउंड – मिर्ज़ापुर न्यूज़



नेशनल सिक्योरिटी कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे सिक्योरिटी (आरपीएफ) के स्ट्रेंथ हेड्स कॉन्स्टेबल हरि शंकर पांडे को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पांडे को 4 साल की कठोर आय और 2 लाख रुपये की सजा का अनुमान लगाया।

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घटना रेलवे स्टेशन की है, जहां हेड कॉन्स्टेबल पांडे ने एक स्टॉल मालिक को धमाका करके 30 हजार रुपये की छूट दी थी। पैनीथन ने स्टॉल को पोर्टेबल रूप से संग्रहित किया और किसानों को चिंता न करने की सलाह दी। रिश्वतखोर ने स्टॉल बंद करने और अपने बड़े भाई को कैद करने के मामले में फॉक्सने की धमकी भी दी थी।

11 दिसंबर 2014 को 11 दिसंबर 2014 को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले ने जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने 31 दिसंबर 2014 को आरोप पत्र पर तत्काल कार्रवाई की। विशेष न्यायाधीश, स्ट्रक्चर कोर्ट संख्या 4, लखनऊ ने 18 जनवरी 2025 को मामले में अपना निर्णय निर्णय लिया।



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