सनी गुप्ता, संभल48 मिनट पहले
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बिजली चोरी में सांसद बर्क को 15 दिन की मोहलत मांगी, जिसे बिजली विभाग ने मंजूर किया।
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिजली चोरी के मामले में एक बार फिर समय आगे बढ़ गया है। संसद की ओर से विद्युत विभाग को पत्र भेजकर 15 दिन का समय मांगा गया है, आज उनका यह अंतिम समय था, लेकिन पत्र प्राप्त होने के बाद विद्युत विभाग में 15 दिन का ओर समय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दिया है।
संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के विरुद्ध बिजली चोरी के मामले में बीते साल की 19 दिसंबर 2024 को एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना संभल में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी। जबकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे थे।
संभल में बिजली चोरी को लेकर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
जिसमें कई महीने की खपत जीरो थी। जिसके चलते बिजली चोरी की आशंका गहराई थी। जब मीटर की जांच हुई तो उसमें बिजली चोरी की पुष्टि हुई थी। बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने को लेकर ही दो बार बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया और दो बार रिमाइंडर भेजा। इसमें खपत किए जाने के साक्ष्य दिए जाने के लिए कहा गया है।
विद्युत विभाग संभल के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि 7 तारीख तक का उनका टाइम था, उनको अपना जवाब देना था या अपीयर होना था। प्रतिनिधि के माध्यम से कल ही उनका लेटर रिसीव हुआ था, किसी कारणवश वो अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है।
कितने नोटिस जारी किए गए के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक जनवरी में गया था, अभी एक उनका लेटर आया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय मांगा है तो 15 दिन ही देंगे।