विजय पाठक| अयोध्या43 मिनट पहले
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अयोध्या में पशु क्रूरता और गोवंश तस्करी के गंभीर मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट -2 रवि गुप्ता की अदालत ने बाराबंकी के आरोपी अब्दुल राशिद को 7 साल की सजा और 5.50 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक मामला 6 जून 2021 का है, मुखबिर की सूचना पर थाना पटरंगा पुलिस के उप निरीक्षक जितेन्द्र यादव ने NH-28 मथुरा का पुरवा गांव के पास से एक डीसीएम वाहन से 15 मृत गोवंश बरामद किए थे। उप निरीक्षक जितेन्द्र यादव की तहरीर पर आरोपी अब्दुल रशीद निवासी सुमेरगंज थाना रामसनेही जनपद बाराबंकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5 क में 5 साल की कैद और 4 लाख रुपये जुर्माना, धारा 5 ख में 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना तथा पशु क्रूरता अधिनियम में 50 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्रीधर मिश्रा, कौशल चतुर्वेदी और रणजीत मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की। साथ ही कांस्टेबल पंकज, अजीत, कोर्ट मोहर्रिर अखिलेश कुमार और मॉनिटरिंग सेल का योगदान रहा।