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सी. ओ. आलोक कुमार पाठक ने रामनगर थाना पर बैठक कर तीन नए कानून की लोगों को दी जानकारी

 

 

 

 

 

बैठक में मुख्य रूप से रामनगर चेयरमैन राम शरण पाठक,एस. पी. ओ. प्रभाकर द्विवेदी सहित संभ्रांत लोग हुवे शामिल 

कृष्ण कुमार शुक्ल,नारद संवाद न्यूज

रामनगर बाराबंकी।थाना परिसर रामनगर के प्रांगण में आज क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार पाठक की अध्यक्षता व कोतवाल रत्नेश कुमार पांडे के संचालन में सोमवार को एक बैठक आहूत की गई ,जिसमें एस. पी. ओ. प्रभाकर द्विवेदी ने 1जुलाई से लागू तीन नए कानून की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर लोगों को जागरूक किया।भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली के तहत तीन नए कानून आज से लागू किए गए, जिसमें प्रथम कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,द्वितीय भारतीय न्याय संहिता व तृतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून पर दंड के बजाय न्याय पर ध्यान,सबके साथ समान व्यवहार, भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ निर्मित कानून के बारे में सी ओ,कोतवाल, एस पी ओ ने बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नए प्रावधान ऑनलाइन एफ आई आर संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना राज्य में किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी जा सकती है चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो या नहीं सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है।बी एन एस धारा 111 के तहत संगठित अपराध में शामिल अपराधी एवं उनके सहयोगियों को 5 साल की कैद अधिकतम मृत्युदंड उम्र कैद 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। चैन स्नेचिंग गैंग की धारा 304 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। मांब लिचिंग यदि पांच या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जातिगत जन्म स्थान भाषा कारणों से की जाती है तो उस भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। यदि भीड़ द्वारा इन कारणों से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 112 के तहत शॉप लिफ्टर के गैंग को पेटी ऑर्गेनाइज्ड अपराध के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। दुकान मॉल इत्यादि से जानबूझकर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने के लिए अब कड़ी सजा है।उक्त नए कानून की सम्पूर्ण जानकारी थाने पर आए संभ्रांत लोगों को दी गई। इस अवसर पर नगर पंचायत रामनगर के चेयरमैन रामशरण पाठक,अधिवक्ता शिव प्रकाश अवस्थी,प्रधानाचार्य कमलेश सिंह,जिला पंचायत प्रतिनिधि नानमून शुक्ल,पूर्व सभासद दयाशंकर तिवारी,सभासद रानू शुक्ल ज्वाइंट बी डी ओ नंद कुमार पाण्डे, उमाकांत मिश्र,मनोज त्रिवेदी,प्रधान राजेश अवस्थी, प्रधान सुशील यादव, सभासद के डी खान,इसरार अहमद,शिक्षक सुधाकर दीक्षित,शिक्षक संध्या,भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह,निर्मल मिश्र,राजेंद्र प्रसाद दुबे,विनय वर्मा,रवि मिश्र,प्रधान उस्मान,प्रधान धर्मेंद्र विक्रम ,प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान ,उमर बेग, बद्री विशाल त्रिपाठी,महादेवा चौकी इंचार्ज संतोष त्रिपाठी,एस आई संचित पुनीत कुशवाहा,सुजीत कुमार सहित थाने की समस्त पुलिस टीम मौजूद रही।

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