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बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा।  

रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी 

 

बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा।  

विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त दीपु पुत्र सुरेश रावत निवासी पुथर का पुरवा थाना देवा को दोषी करार दिया।  

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। 

बीएनएस की धारा 137(2) में 5 वर्ष व 5 हजार और धारा 87 में 7 वर्ष व 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा।  

अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी।  मामला थाना देवा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 557/2024 से संबंधित है।  

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) लव त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-45 श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने सुनाया फैसला।

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