बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के POCSO मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी कुक्कुस की जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-45, बाराबंकी ने 17 अगस्त 2026 को यह आदेश पारित किया।
अदालत के अनुसार आरोपी को 2 अगस्त 2024 को जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में पीड़िता से किसी भी माध्यम से संपर्क न करने और उसे प्रभावित या डराने-धमकाने से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे।
अदालत के समक्ष आरोप लगाया गया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़िता से लगातार संपर्क बनाए रखा और उसे प्रभावित करने का प्रयास किया। पीड़िता की शादी के बावजूद आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने संबंधी जानकारी भी न्यायालय के संज्ञान में लाई गई।
विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी की दलीलों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना। इसके बाद आरोपी की जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी करने और संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया।