ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी, दोषी को मिली सजा !
रिपोर्ट:- राहुल त्रिपाठी
बाराबंकी:- थाना सफदरगंज क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी आशीष निवासी दुर्जनपुर को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मुकदमा 27 सितंबर 2019 को दर्ज किया गया था। आरोपी को धारा 354-क/504 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने की थी
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-45, बाराबंकी द्वारा सुनाए गए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की। वहीं पुलिस मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामले की लगातार निगरानी की।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला एवं बाल अपराधों में प्रभावी और सख्त पैरवी से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।