Skip to main content

Naradsamvad

Illegal religious conversion is a serious crime-HC | गैरकानूनी धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध-HC: हाईकोर्ट ने कहा-समझौते पर मामला रद्द नहीं होगा, बलात्कार एक गैर समझौता योग्य समाज के खिलाफ अपराध – Prayagraj (Allahabad) News

Naradsamvad
Naradsamvad - Narad news Agency
3 Min Read

[ad_1]

Ad image

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन एक गंभीर अपराध है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले में हृदय परिवर्तन होना चाहिए तथा मूल धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर नए धर्म के सिद्धांतों में ईमानदारी से विश्वास होना चाह

.

हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 420, 323, 376 और 344 तथा उत्तर प्रदेश धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम, 2020 की धारा 3 और 4 के तहत उसके खिलाफ आरोपपत्र और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने टिप्पणी की कि धर्म परिवर्तन के मामले में हृदय परिवर्तन होना चाहिए तथा मूल धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर नए धर्म के सिद्धांतों में ईमानदारी से विश्वास होना चाहिए।

ALSO READ  उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी नोमैडिक डेवलपमेंट मिशन, घुमंतू समुदायों को मिलेंगे घर और जरूरी दस्तावेज

मामले के अनुसार 2021 में विपक्षी महिला ने तीन लोगों के खिलाफ थाना – स्वार जिला रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राहुल कुमार नाम के एक शख्स से हुई। उक्त शख्स ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बार-बार उसे कॉल करता था। करीब एक साल तक फेसबुक पर चैटिंग करने के बाद कथित आरोपी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। कथित तौर पर उसने शादी के लिए अपनी सहमति दे दी और उसके अनुरोध पर वह रामपुर पहुंच गई, जहां से उसे नवाबनगर ले जाया गया। कहा गया कि उसे छह महीने तक उसके घर में रखा गया और रहने की अवधि के दौरान उसे पता चला कि उक्त व्यक्ति एक मुस्लिम लड़का है। इसलिए उसने कहा कि उसका उससे विवाह करना संभव नहीं है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है।

ALSO READ  भारत को 500 GW ग्रीन एनर्जी लक्ष्य के लिए बैटरी स्टोरेज और ग्रिड अपग्रेड की जरूरत

शादी से इनकार करने पर, पीड़िता को कथित तौर पर मोहम्मद अयान (असली नाम) ने पीटा और उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे छह महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। उसने अपने दो दोस्तों को भी बुलाया, जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रही और उसने एफआईआर दर्ज कराई। उसने यह भी खुलासा किया कि राहुल उर्फ ​​मोहम्मद अयान ने फेसबुक के जरिए दोस्ती करके कई लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण किया।

ALSO READ  शाहजहाँपुर नगर निगम पर लगे गंभीर आरोप, बिना चार्जिंग स्टेशन खरीदे 1.5 करोड़ के इलेक्ट्रिक वाहन

आवेदक तौफिक अहमद उन आरोपियों में से एक है, जिसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। उसे पता चला कि मदरसे द्वारा हिंदू लड़कियों के शोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आवेदक ने उसे बताया। याची के वकील ने कोर्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है।

[ad_2]

Source link

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search
error: Content is protected !!