कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने समन जारी किया है। मामला भारतीय सेना पर दिए गए उनके बयान से जुड़ा है, जिसे सेना और सैनिकों के परिवारों की मानहानि माना गया है। राहुल गांधी को 24 मार्च 2025 को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
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लखनऊ की ACJM कोर्ट नंबर 27 के न्यायाधीश आलोक वर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत तलब किया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है।
मानहानि का केस दर्ज कराया था
पूर्व सेना अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि ‘चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं।’
परिवादी ने कोर्ट को बताया कि यह बयान सत्य नहीं था और इससे सेना और सैनिकों के परिवारों का मनोबल गिराने का प्रयास किया गया। सेना ने खुद 12 दिसंबर 2022 को आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि भारतीय जवानों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था।
बयान संसदीय कार्रवाई का हिस्सा नहीं
कोर्ट ने साफ किया कि राहुल गांधी के इस बयान को उनके संसदीय कर्तव्यों का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए उन्हें कानून के तहत विशेष सुरक्षा नहीं मिलेगी।