शन्नू ख़ान | रामपुर9 मिनट पहले
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रामपुर में एक महिला को जिंदा जलाने के मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सुनाए गए इस फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषियों पर कुल 64 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 10 मार्च 2023 को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पंजाब नगर में हुई थी। जहां आरा (सईद अहमद की पत्नी), माबिया (आरिफ की पत्नी) और आरिफ (हफीज अहमद का पुत्र) ने एक महिला के घर में घुसकर उससे झगड़ा किया। उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला की बाद में मौत हो गई।
पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर शरद पंवार ने मामले की जांच की और 21 जून 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष और पुलिस ने मजबूत पैरवी की। जिसके बाद त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आरिफ पर 20 हजार रुपये जबकि जहां आरा और माबिया पर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दो साल के भीतर निपटाया गया है। जो न्यायिक प्रक्रिया की गति और प्रभावशीलता को दर्शाता है।