Skip to main content

Naradsamvad

2 accused sentenced to 3 years | श्रावस्ती में 2 आरोपियों को 3 साल की सजा: 11-11 हजार का जुर्माना, एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई – Shrawasti News

Naradsamvad
Naradsamvad - Narad news Agency
1 Min Read

[ad_1]

Ad image

श्रावस्ती जिले की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज 15 साल पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न भरने

ALSO READ  बाराबंकी: रामनगर के नए बीडीओ राहुल पांडे ने किया ब्लॉक का निरीक्षण, साफ-सफाई के दिए सख्त निर्देश

.

मामला थाना मल्हीपुर क्षेत्र का है, जहां 26 नवंबर 2011 को पीड़िता की शिकायत पर गौरीशंकर और सुबदन पुत्र ननकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों आरोपी बनगई गांव के रहने वाले हैं। इन पर पीड़िता के साथ मारपीट करने, लाठी-डंडों से हमला करने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप था।

ALSO READ  यूपी में अब सिफारिश नहीं मेरिट से मिलती है नौकरी, सीएम योगी ने भर्ती व्यवस्था में सुधारों को सराहा

पुलिस ने निर्धारित समय में जांच पूरी कर आरोप-पत्र अदालत में पेश किया। श्रावस्ती जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसके चलते छोटे-बड़े सभी मामलों में आरोपियों को समय पर सजा मिल रही है। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, बल्कि दोषियों को उनके कृत्यों की सजा भी मिल रही है।

ALSO READ  एशियाई पैरा गेम्स में 114 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, बताया राष्ट्रीय गौरव का विषय

[ad_2]

Source link

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Search
अपना ज़िला चुनें
error: Content is protected !!