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बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बड़ी आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने गवाहों को किया है तलब

 

 

 

 

         वाइस एडिटर के के शुक्ल नारद संवाद

बाराबंकी। गुरुवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के चर्चित ऐंबुलेंस कांड में आरोप तय होने के बाद एंबुलेंस और गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई शुरू हो गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में MP/MLA कोर्ट ने गवाहों को तलब किया है। बता दें कि बीते 30 जून को गैंगस्टर मामले में ट्रायल की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय में गवाह के न हाजिर होने पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की थी। आज न्यायालय में गंगस्टर मामले में गवाही होगी और 11 जुलाई को एंबुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी व 12 अन्य अभियुक्तों पर जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने आरोप निर्धारित कर दिए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपिन कुमार यादव ने मुख्तार अंसारी, डॉ. अल्का राय सहित 13 आरोपियों के विरुद्ध एंबुलेंस प्रकरण में धोखाधड़ी, कूट रचना व क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा सात के तहत आरोप तय किए। जबकि एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप निर्धारित किए। बीते 30 जून को गैंगस्टर और 4 जुलाई को एंबुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई हुई, जिसमें गवाहों के ना पहुंचने पर कोर्ट ने आज 6 जुलाई को गैंगस्टर और 11 जुलाई को एंबुलेंस मामले की सुनवाई निश्चित की है। बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी जेल से कोर्ट पर पेशी पर जाने के लिए एंबुलेंस का प्रयोग करता था। वह बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में फर्जी कागजों पर मऊ की डॉ. अलका राय के नाम से पंजीकृत कराई गई थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर एआरटीओ ने डॉ. अलका राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत दर्जन भर आरोपियों को अभियुक्त बनाया था। अब दोनों एम्बुलेंस प्रकरण और गैंगेस्टर एक्ट में बाराबंकी की एसीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए हैं। आज गैंगस्टर और 11 जुलाई को एंबुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है जिसमें अब गवाही होगी।

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