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Criminals sentenced to 10 years’ imprisonment for attempted murder | हत्या की कोशिश में बदमाशों को 10-10 साल की जेल: झांसी में 8 साल पहले रंगदारी न देने पर कारोबारी को गोली मारी थी – Jhansi News



झांसी में हत्या की कोशिश करने के जुर्म में दो बदमाशों को कोर्ट ने 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने 8 साल पहले रंगदारी न देने पर एक कारोबारी को गोली मार दी थी। इससे वो घायल हो गया था। कारावास के साथ दोनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लग

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दुकान बंद कर रहा था कारोबार

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि बड़ागांव कस्बे के मैन बाजार निवासी संजीव कुमार सरावगी पुत्र मैथिली शरण ने बड़ागांव थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उनकी मैन बाजार में इंटर कॉलेज के पास कपड़ों की दुकान है। 19 नवंबर 2016 को स्पीडपोस्ट से एक लेटर आया था। जिसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर 10 दिन के अंदर मारने की धमकी दी गई थी।

29 नवंबर 2016 को वह दुकान बंद कर रहे थे। तभी बस स्टैंड की तरफ से दो बदमाश आए और तमंचा से उनके ऊपर फायर कर दिया। पेट में छर्रे लगने से वो घायल हो गए थे। जिनको एडमिट करवाया गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की। बाद में बड़ागांव निवासी कैलाश राजपूत पुत्र मातादीन और बड़ागांव के मलयानापुर निवासी रिंकू रायकवार पुत्र घनश्याम को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए। लंबी सुनवाई के बाद आज आरोपी कैलाश राजपूत और रिंकू रायकवार को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।



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