श्रावस्ती जिले की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज 15 साल पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न भरने
.
मामला थाना मल्हीपुर क्षेत्र का है, जहां 26 नवंबर 2011 को पीड़िता की शिकायत पर गौरीशंकर और सुबदन पुत्र ननकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों आरोपी बनगई गांव के रहने वाले हैं। इन पर पीड़िता के साथ मारपीट करने, लाठी-डंडों से हमला करने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप था।
पुलिस ने निर्धारित समय में जांच पूरी कर आरोप-पत्र अदालत में पेश किया। श्रावस्ती जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसके चलते छोटे-बड़े सभी मामलों में आरोपियों को समय पर सजा मिल रही है। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, बल्कि दोषियों को उनके कृत्यों की सजा भी मिल रही है।