बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।इसी क्रम में थाना देवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के 1. अभियुक्त/गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों में आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ,३अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ के साथ मिलकर विगत 12-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट/भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर स्वयं व अपने परिजनों नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति (कुल सम्पत्ति की कीमत 06 करोड़ 95 लाख रुपये को थाना देवा/कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया है। जिसके अनुपालन में आज थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व गिरोह सदस्य आलोक कुमार चौबे की ग्राम हाजीकाजीपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में स्थित कुल 14 अदद गाटा कुल क्षेत्रफल 0.3975 हेक्टेयर कुल कीमत 01 करोड़ 75 लाख रुपये को राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।