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दिल्ली के कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन पर रोक, धारा 163 के आदेश लागू

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2026 को होने वाले एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में औपचारिक बयान जारी किया है। दिल्ली DCP PRO नेहा यादव ने इस मामले की जानकारी दी है कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में किसी भी तरह के जमावड़े की अनुमति नहीं होगी।

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Citizens for Justice and Peace (CJP) ने आम जनता से अपील की थी कि वे शाम 5:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज लेकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हों। इसके साथ ही Aam Aadmi Party (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता से इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया था।

सुरक्षा के लिए धारा 163 के आदेश लागू

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से ही लागू हैं। ये आदेश पूरे कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में प्रभावी हैं।

पुलिस के मुताबिक ये कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की रक्षा करना है।

सेंट्रल पार्क रहेगा बंद और व्यापारियों की मांग

New Delhi Municipal Council (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इस पत्र के जरिए NDMC ने सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा।

NDMC ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया है कि इस संवेदनशील सार्वजनिक पार्क के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पार्क परिसर में प्रवेश करने से रोका जाए।

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इसके अलावा कनॉट प्लेस के विभिन्न ट्रेड और मार्केट एसोसिएशन ने भी औपचारिक आवेदन जमा किए हैं। इन व्यापारिक संगठनों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा की मांग की है ताकि किसी भी संभावित अशांति या अवैध जमावड़े से उन्हें बचाया जा सके।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी जमावड़े में शामिल न हों जो मौजूदा धारा 163 BNSS के आदेशों का उल्लंघन करता हो।

पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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