Naradsamvad

[post-views]

रेल कर्मचारी की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

रिपोर्ट रोचक अग्निहोत्री (शाहजहांपुर )

जनपद में   रेल कर्मचारी की हत्या के दो दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। रुपयों के लेनदेन के विवाद में रेलकर्मी की हत्या की गई थी।

रेलवे के दूरसंचार विभाग के ट्रॉलीमैन मुन्नीलाल ने सदर बाजार थाने में मेमो दाखिल किया था कि 27 फरवरी 2012 को रेलवे के सिग्नल विभाग में कार्यरत कर्मचारी धनराज का शव पंप हाउस के पास रेलवे की छोटी व बड़ी लाइन के बीच गड्ढे में मिला था। उसके भाई राजकुमार ने शिनाख्त की थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।

विवेचना के बाद जलालनगर के रहने वाले राहुल और महमंद जलालनगर के बबलू के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि धनराज के राहुल और बबलू पर कुछ रुपये बकाया थे। इसको लेकर उसका बबलू और राहुल से विवाद चल रहा था। अदालत में गवाहों ने बयान दिया था कि घटना के दिन उन लोगों ने राहुल और बबलू को धनराज से मारपीट करते देखा था। बबलू के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बबलू और राहुल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

Loading

अन्य खबरे

गोल्ड एंड सिल्वर

Our Visitors

1854911
Total Visitors
error: Content is protected !!