शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। यहां बिजली चोरी की जांच के बाद अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कराया है।
यह कानूनी कार्रवाई जलालाबाद विद्युत वितरण उपखंड के उपमंडल अधिकारी (SDO) सौरभ शक्य द्वारा की गई है। इस मामले में एंटी-पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
राजस्व बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने के लिए चलाया गया अभियान
वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर 9 अक्टूबर, 2026 को एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली में सुधार करना और एटीसी (ATC) नुकसान को कम करना था।
इसके साथ ही विभाग ओवरलोडिंग को खत्म करने और ‘बिजली मित्र’ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने पर भी काम कर रहा था। इसी अभियान के तहत जलालाबाद के अंगदनगर मोहल्ले में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण टीम और पकड़ी गई चोरी का तरीका
SDO सौरभ शक्य ने अपनी टीम के साथ अंगदनगर में जांच की। इस टीम में TG-2 अमित कुमार सिंह, अभिषेक, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अमित श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह और लाइनमैन ज्ञानेंद्र सिंह शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान टीम ने अंगदनगर निवासी महेश बाबू कटियार के बेटे नितिन कटियार के परिसर की जांच की। जांच में पाया गया कि उपभोक्ता मीटर को बाईपास करके अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था।
जांचकर्ताओं ने पाया कि मुख्य सर्विस केबल को काटकर एक अतिरिक्त केबल जोड़ी गई थी। जब मौके पर मौजूद लोगों से इस अनधिकृत कनेक्शन के बारे में पूछा गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
बिजली चोरी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने कानूनी कदम उठाए हैं।
इस पूरे मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर बलवीर सिंह को सौंपी गई है।

























