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बाराबंकी पुलिस प्रशासन नें धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य की पांच करोड़ बीस लाख रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क

 

 

 बाराबंकी।पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।जिसका विवरण निम्नवत है इसी क्रम में थाना देवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, के साथ मिलकर विगत 12-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट/भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर स्वयं व अपने परिजनों नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कुल सम्पत्ति की कीमत 06 करोड़ 95 लाख रुपये को थाना देवा/कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया है।जिसके अनुपालन में आज थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गिरोह के सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय की जनपद लखनऊ में स्थित अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 5,20,00,000/-रुपये (कीमत लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये) को राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया। पूर्व में गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व सक्रिय सदस्य आलोक कुमार चौबे की 01 करोड़ 75 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-कुल सम्पत्ति की कीमत 05 करोड़ 20 लाख रुपये संपत्ति के सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर,प्रियदर्शनी नगर, निजामुद्दीनपुर परगना व तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्थित भू-खण्ड गाटा संख्या 29स व 29 क्षे0 218.94 वर्ग मीटर पत्नी सुनीता पाण्डेय के नाम पर कीमत लगभग 70,00,000/-रुपये इन्दिरा नगर,प्रियदर्शनी नगर, निजामुद्दीनपुर परगना व तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्थित भू-खण्ड गाटा संख्या 29स व 29 क्षे0 218.94 वर्ग मीटर पर निर्मित 02 मंजिला मकान (पत्नी सुनीता पाण्डेय के नाम पर) कीमत लगभग 300,00,000/-रुपये इन्दिरा नगर,प्रियदर्शनी नगर, निजामुद्दीनपुर परगना व तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्थित भू-खण्ड गाटा संख्या 27 व 27स क्षे0 535.198 वर्ग मीटर (स्वयं के नाम पर) कीमत लगभग 1,50,00,000/-रुपये पूर्व में गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व सक्रिय सदस्य आलोक कुमार चौबे की 01 करोड़ 75 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गिरोह बनाकर धोखाधड़ी व जालसाजी करके सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

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