लोधेश्वर महादेवा मंदिर के आस पास की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 48 करोड़ 70 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत, करीब सात करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी
कृष्ण कुमार शुक्ल,नारद संवाद न्यूज बाराबंकी
बाराबंकी,ज़िलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर के आस पास की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भूमि क्रय किए जाने के सम्बंध में शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पहली किस्त 6,71,71,095.00 (रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार पंचानवे मात्र) जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।उन्होंने आगे कहा कि बाराबंकी में यह एक ऐतिहासिक कार्य होने की शुरुआत है।
ज़िलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर शासन ने लोधेश्वर महादेव मंदिर के आस पास की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्रय किये जाने रूपए 51,11,29,456.00 में से स्टाम्प शुल्क की धनराशि रूपए 2,41,09,880.00 कम करते हुए रूपए 48,70,19,576.00 की भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए चालू विलीय वर्ष 2023-24 में रूपए 48,70,19.576.00 (रूपये अडतालिस करोड़ सत्तर लाख उन्नीस हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं रूपए 6,71,71,095.00 (रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार पंचानवे मात्र) की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था। ज़िलाधिकारी के अनुसार उप सचिव, राजेंद्र प्रसाद द्वारा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन को भेजे गए स्वीकृति पत्र में कहा गया है कि जनपद बाराबंकी में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर के आस पास की भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्रय किये जाने हेतु रुपए 48.70.19.576.00 (रूपये अड़तालिस करोड़ सत्तर लाख उन्नीस हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रूपए 6,71,71,095.00 (रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार पंचानवे मात्र) व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।यह धनराशि निवर्तन पर रखी जा रही है और इसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रायोजन हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है,तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।