इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 18 अप्रैल 25 की वार्षिक आम सभा में कार्यकारिणी चुनाव को लेकर पारित प्रस्ताव को देखते हुए चुनाव तिथि घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित कर दी।
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कोर्ट ने कहा चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव पहले ही वार्षिक आम सभा में पारित हो चुका है और याचिका में प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी गई है। बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया एल्डर कमेटी को वित्तीय अधिकार अपने हाथ लेकर जुलाई 25 माह में चुनाव कराने का अनुरोध किया जा चुका है। क्योंकि दो जून के बाद वर्तमान कार्यकारिणी को नियमानुसार चुनाव कराने का अधिकार नहीं रहेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह की बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के चुनाव तिथि की घोषणा की मांग में दाखिल याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि बाइलाज 55 के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी का एक वर्ष का कार्यकाल 1 मई को समाप्त हो रहा है।नियम 18 के तहत कार्यकारिणी को चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो तो पूरी करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय मिलेगा। यानि 1 जून 25 तक। किंतु 18 अप्रैल की वार्षिक आम सभा में चुनाव तिथि घोषित नहीं की गई। इसलिए चुनाव कराने का समादेश जारी किया जाय।
याचिका में यह भी कहना था कि नियम 29 मे कार्यकाल समाप्त होने के एक माह पहले वार्षिक आम सभा बुलाकर चुनाव तिथि घोषित करने व वार्षिक बजट पेश करने का बाध्यकारी उपबंध दिया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया।
बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि वार्षिक आम सभा हुई है। चुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। गवर्निंग काउंसिल का प्रस्ताव था कि मई के अंतिम सप्ताह में चुनाव हो, किंतु जून माह में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। सदस्यों का सुझाव आया कि जुलाई माह में चुनाव कराया जाय। अन्य सुझाव यह भी आया कि चेंबर आवंटन के बाद चुनाव हो। 13 माह में चुनाव नहीं हो पा रहा और कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो रहा तो एल्डर कमेटी को दो जून से वित्तीय अधिकार सौंपने का फैसला लिया गया है।और अनुरोध किया गया है कि जुलाई माह में चुनाव कराया जाय।जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से गुरेज किया और याचिका निस्तारित कर दी।