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शिमला में मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी: कमेटी अपने खर्चे पर तोड़ रही, निगम कमिश्नर का था आदेश; हाईकोर्ट में भी याचिका

शिमला की संजौली मस्जिद की छत को उखाड़ते मजदूर।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था।

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संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्चे पर करने को कहा गया है। वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू कर दिया है।

यह मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है, तब यह 2 मंजिल होती थी। इसके बाद इसमें 3 और अवैध मंजिलें बना दी गईं। इसके खिलाफ नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में 14 साल से केस चल रहा था।

यह मामला 1 सितंबर को सुर्खियों में आया, जब 2 समुदायों के बीच झगड़े के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थानीय निवासियों का आरोप था कि मस्जिद की अवैध मंजिलों से उनके घर में बाहरी लोग ताक-झांक करते हैं।

वहीं, इस मामले की हिमाचल हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। स्थानीय लोगों ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि निगम आयुक्त कोर्ट में 14 साल से अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आयुक्त का मस्जिद गिराने का आदेश भी अंतरिम है। हाईकोर्ट निगम आयुक्त को जल्द पूरा फैसला करने को कहे।

मस्जिद कमेटी अध्यक्ष बोले- वक्फ बोर्ड से परमिशन ली संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि आज से मस्जिद तोड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ इस काम के लिए लोकल मुस्लिम कारोबारी से धन जुटा रहे हैं। नगर निगम के आदेशों के बाद वक्फ बोर्ड से भी इसकी परमिशन ले ली गई है।

MC आयुक्त की कोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई वहीं MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 21 दिसंबर को सुना जाएगा। स्थानीय लोग इस केस में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। एडवोकेट जगपाल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने याचिका कोर्ट ने दायर की है। इस पर आज सुनवाई होगी।

शिमला के संजौली में बिना परमिशन के बनाई गई 5 मंजिला मस्जिद, जिसकी ऊपरी 3 मंजिलों को कमेटी की तरफ से ही गिराने का काम शुरू हो गया है।

शिमला के संजौली में बिना परमिशन के बनाई गई 5 मंजिला मस्जिद, जिसकी ऊपरी 3 मंजिलों को कमेटी की तरफ से ही गिराने का काम शुरू हो गया है।

हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में केस निपटाने के दिए आदेश संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय निवासी की ओर से केस की पैरवी कर रही एडवोकेट पारुल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के कमिश्नर को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, पिछले शनिवार को ही स्थानीय निवासी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से नगर निगम कमिश्नर को केस जल्द निपटाने के आदेश देने की गुहार लगाई थी।

संजौली मस्जिद से ही पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की तीन मंजिल को सील किया जाए। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को तीन मंजिल तोड़ने के लिए अंतरिम आदेश आ गया। जिसके बाद मामला शांत रहा।

कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस 2010 से चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए। हालांकि कभी कार्रवाई नहीं हो पाई।

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