रिपोर्ट/वाइस एडिटर कृष्ण कुमार शुक्ल/सतीश कुमार
बाराबंकी सफदरजंग। थाना सफदरगंज पर वादी संतराम पुत्र बहादुर निवासी शाहपुर मजरे कड़ेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता बहादुर रावत उम्र लगभग 80 वर्ष थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत सराय कायस्थान स्थित बाग में कुटी बना कर रहते थे। संग्राम सिंह पुत्र फूलचन्द्र निवासी अकनपुर थाना कोठी, विपिन चन्द्र पुत्र हरिनाथ निवासी गुलहरिया थाना जैदपुर, बिट्टू उर्फ बब्लू व सरवन पुत्रगण श्रीकेसन निवासी टाड़पुरवा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी जो पूर्व में उसे व उसके पिता को जान माल की धमकी दिया करते थे। उपरोक्त चारों लोगों द्वारा रात्रि में मेरे पिता बहादुर की ईंट पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना सफदरगंज पर मु0अ0सं0 518/2023 धारा 302/506 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गये। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से एकत्रित किये गये साक्ष्य संकलन, मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त/सगा पुत्र/वादी संतराम* पुत्र बहादुर रावत उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी शाहपुर मजरे कड़ेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का नाम प्रकाश में लाया गया, जिसे दिनांक 08.11.2023 को उधौली ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में धारा 506 भादवि का लोप किया गया एवं चारों व्यक्तियों की नामजदगी गलत पायी गयी। पूछताछ व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आया कि वादी/अभियुक्त की पुत्री का बिट्टू उर्फ बब्लू से प्रेम प्रसंग था और जिसे भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई। वादी/अभियुक्त की पुत्री को उसके बाबा/मृतक बहादुर द्वारा आश्वस्त किया गया था कि वह उसकी शादी बिट्टू उर्फ बब्लू से ही करा देगा। मृतक बहादुर द्वारा करवाचौथ के दिन पोती के लिए विवाहिता का सामान लाये जाने पर अभियुक्त/वादी संतराम द्वारा विरोध किया गया तथा दोनों के मध्य वाद-विवाद व गाली गलौज हुआ था। वादी/अभियुक्त संतराम द्वारा मान सम्मान की रक्षा एवं नामित व्यक्तियों को फंसाने के उद्देश्य से अपने ही पिता की गमछे से गला कसकर व ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी।