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पेट्रोल और डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स की दरों में बदलाव, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की दरों में बदलाव किया है। यह नया नियम 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है। सरकार ने इस संबंध में 15 अक्टूबर 2026 की देर रात एक आदेश जारी किया था।

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इस कदम का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को नियंत्रित करना है। सरकार चाहती है कि घरेलू रिफाइनरी के मार्जिन पर इन बाहरी बदलावों का असर कम पड़े।

Reuters, The Economic Times, MarketScreener और The Hindu Business Line की रिपोर्ट्स में इस बदलाव की पुष्टि की गई है। इन माध्यमों के अनुसार अब पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल टैक्स की नई दरें

नए नियमों के मुताबिक, पेट्रोल के निर्यात पर अब 2.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगेगा। इससे पहले यह दर केवल 0.5 रुपये प्रति लीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

दूसरी ओर, डीजल के निर्यात के लिए टैक्स की दरों में कटौती की गई है। डीजल निर्यात शुल्क अब 16 रुपये प्रति लीटर से घटकर 8.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ड्यूटी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रिफाइनरियों और कंपनियों पर प्रभाव

इन नियामक बदलावों के बाद अब रिफाइनरियों और तेल मार्केटिंग कंपनियों को अपने अगले निर्यात चक्र के दौरान नई लागत संरचना के हिसाब से काम करना होगा। पेट्रोल निर्यात करने वालों के लिए लागत बढ़ जाएगी, लेकिन डीजल निर्यात करने वालों को टैक्स कम होने से बेहतर मार्जिन मिल सकता है।

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Ministry of Finance और Central Board of Indirect Taxes and Customs इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने साफ किया है कि घरेलू खपत पर इन निर्यात शुल्कों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

विंडफॉल टैक्स का इतिहास और समीक्षा प्रक्रिया

विशेषज्ञों का कहना है कि हर दो हफ्ते में होने वाली समीक्षा प्रक्रिया सरकार को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से फैसले लेने में मदद करती है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन को खराब करने वाले ऊंचे निश्चित टैक्स से बचा जा सकता है।

भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विंडफॉल टैक्स की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी। इसका मकसद वैश्विक तेल कीमतों में तेजी के दौरान होने वाले अत्यधिक मुनाफे को नियंत्रित करना था। सरकार ने इसे एक बार हटाया भी था, लेकिन मार्च 2026 में भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण कीमतों में आए उछाल के बाद इसे फिर से लागू किया गया।

  • यह टैक्स राज्य को राजस्व प्रबंधन में मदद करता है।
  • इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों और स्थानीय रिफाइनरियों के हितों के बीच संतुलन बनाया जाता है।
  • भविष्य का निर्यात वॉल्यूम टैक्स समायोजन और वैश्विक डीजल बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

बाजार से जुड़े लोग अब अगली समीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लगभग दो सप्ताह में होने की उम्मीद है। तब तक निर्यातक वर्तमान 2.5 रुपये और 8.5 रुपये प्रति लीटर की दरों के आधार पर अपनी शिपमेंट रणनीति तय करेंगे। सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस सत्र के दौरान घरेलू शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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इस अलगाव की वजह से आम उपभोक्ता निर्यात टैक्स के उतार-चढ़ाव का सीधा असर महसूस नहीं करेंगे। ऑब्जर्वर अब अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक कच्चे तेल की कीमतों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

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