अनुज कौशिक | जालौन20 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

जालौन की पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सत्तू यादव को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 27 सितंबर 2019 का है। पीड़िता के चाचा ने थाना कदौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सत्तू यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता को धमकाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए IPC की धारा 376, 504, 506 के साथ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जांच में पुलिस ने वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्य जुटाए। सभी गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।
जालौन पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार की टीम ने मजबूत पैरवी की। सशक्त साक्ष्यों और प्रभावी दलीलों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई दी है। पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।