पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो 5 पॉइंट एक्शन लागू किया, उसमें एक अहम फैसला था- पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों के देश छोड़ने के लिए आज यानी 27 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से कह दिया है
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डेडलाइन के बाद भी भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदर जैसों के साथ क्या करेगी सरकार; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…
सवाल-1: किन पाकिस्तानी नागरिकों का भारत वीजा आज खत्म हो रहा है? जवाबः भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीजा रद्द करना भी शामिल था।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जाएंगे। 13 कैटेगरी के वीजाधारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया। यानी आज इन लोगों को हर हाल में भारत छोड़ना होगा।
- SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई, ताकि बार-बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इनमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई-प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं हैं।
- बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए।
- विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं।
- जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए।
- कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए।
- ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए।
- ग्रुप टूरिस्ट वीजा: पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए।
- माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए।
- फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए।
- स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है।
- पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा: किसी एक पाकिस्तानी नागरिक या ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा करने के लिए।
- वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है।

ये तस्वीर 24 अप्रैल की है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) से पाकिस्तान लौटते लोग।
सवाल-2: किन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत है? जवाबः भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी करती है। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट्स या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।
मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज्यादा दिए, ताकि वे अपना इलाज पूरा कर सकें और सुरक्षित वापस जा सकें। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।
इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।

पाकिस्तान से भारत आया परिवार, जिसे वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है।
सवाल-3: भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है? जवाबः भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) धारक पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश से बाहर रखा है। LTV उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों (विशेष रूप से हिंदुओं) को दिए जाते हैं, जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं।

लॉन्ग टर्म वीजा के तहत भारत सरकार आमतौर पर उन लोगों को शरण देती है, जो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। LTV होल्डर्स भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू शामिल होते हैं, जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बसे हैं। सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने 145 पाकिस्तानी हिंदुओं को LTV दिया था।
इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स या काउंसलर इस आदेश से बाहर हैं। इन अधिकारियों को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है। इनके लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा अलग से तय की जाएगी।
सवाल-4: डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ क्या होगा? जवाबः सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी दुबे कहते हैं, ‘भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है, अगर वह आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें ‘गैर-कानूनी विदेशी’ माना जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराधी माने जाएंगे। इन्हें 1 से 5 साल तक जेल या 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सजा पूरी करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी।’
भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को कंट्रोल करता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना और जासूसी और तस्करी जैसे कामों को रोकना है। नए कानून को 4 पुराने कानूनों से रिप्लेस किया गया-
- फॉरेनर्स एक्ट, 1946
- पासपोर्ट (एंट्री इनटू इंडिया) एक्ट, 1920
- रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939
- इमिग्रेशन (कैरियर्स लायबिलिटी) एक्ट, 2000
इसके तहत वह व्यक्ति ‘विदेशी’ है, जो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है, तो वह ‘गैरकानूनी विदेशी’ माना जाता है।
इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 5 साल तक जेल और 10 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी करने के बाद अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है और भारत में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
सवाल-5: अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर जैसे मामलों में क्या करेगी सरकार? जवाबः सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ए.पी. सिंह कहते हैं, ‘सीमा हैदर भारतीय हैं, वो भारतीय मीणा की मां है। भारत में उनका पति है, ससुराल है और यहीं शादी हुई है। उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया है। वे सनातन धर्म के रीति-रिवाज और परंपराओं के अनुसार रह रही हैं। ऐसे में उनका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।’
ए.पी. सिंह ने कहते हैं, ‘सीमा हैदर का मामला अलग है, क्योंकि वे बिना वीजा के भारत आई थीं। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आईं और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी की। फिर भारत आकर यहां शादी की। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और ATS को सौंप चुकी हैं। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। कोर्ट के आदेश पर वे रबूपुरा में रह रही हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रही हैं।’
अश्विनी दुबे ने कहा,

सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी। सीमा की नागरिकता के लिए एप्लिकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इसके अलावा भी कई केस हैं, जिन पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में इन केसों की जांच होगी, फिर तय किया जाएगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं।

सीमा हैदर पति सचिन के साथ।
सवाल-6: जिन पाकिस्तानियों ने वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रखा है, उनके साथ क्या होगा? जवाबः अब वीजा एक्सटेंशन जैसे आवेदनों का कोई मतलब नहीं होगा। एक बार रद्द हुआ वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने भारतीय वीजा एक्सटेंड करने का आवेदन दिया था, उन्हें भी 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान लौटना होगा। उनके वीजा एक्सटेंशन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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रिसर्च सहयोग- श्रेया नाकाड़े
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