पवन वर्मा | श्रावस्ती24 मिनट पहले
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मंदिर में चोरी के आरोपी पर 14 हजार का जुर्माना लगाया।
श्रावस्ती में पुलिस ने मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मामला थाना गिलौला का है, जहां वर्ष 2004 में मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति चोरी की गई थी।
न्यायालय CJ/SD/ACJM श्रावस्ती ने आरोपी ननके तिवारी उर्फ नन्द कुमार को दोषी करार दिया है। आरोपी गिलौला थाना क्षेत्र के कुसौर का रहने वाला है। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 14,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान की निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र कर रहे हैं। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया स्वयं महत्वपूर्ण मामलों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।
यह सफलता मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन और कोर्ट पैरोकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आरोपी पर धारा 457, 380, 411 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था।