वाइस एडिटर कृष्ण कुमार शुक्ल
रामनगर/बाराबंकी। विकास खंड रामनगर की ग्राम पंचायत अमलोरा में अनिल मिश्रा पुत्र ओमकार नाथ के नाम सिंचित कृषि योग्य भूमि तीन एकड़(16 बीघा) से अधिक होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एक लाख बीस हजार दिया गया है जिसकी बुधवार को शिकायत सुधा कुमारी पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार वर्मा ने सीएम पोर्टल पर आइजीआरएस कर आवास की रिकवरी कराने की मांग की है। खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने बताया उच्च स्तरीय जांच चल रही है जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि अपात्र पाए गए तो आवास की आवंटित धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
*आवास पात्रता की शर्ते*
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 25 सितंबर 2020 को पत्र जारी कर ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश के एडीशनल चीफ सेक्रेट्री को आवास पात्रता के नियम लागू करने को कहा है।
*बहिर्वेशन प्रक्रिया*
पक्के मकानों में रहने वालों पक्की छत की दीवारों वाले मकान में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाएगा।
*स्वतः बहिर्वेशन प्रक्रिया* अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से तेरह पैरामीटर में से किसी एक को भी पूरा करने वाला स्वतः ही बाहर हो जाएगा। जिसमे मोटरयुक्त दोपहिया,तिपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव। मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण, पचास हजार रुपए अथवा इससे अधिक कर्ज सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य दस हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो,वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, पूरे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।
स्वतः अंतर्वेशन के लिए मानदंड:आश्रयविहीन परिवार,बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले,आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुवा मजदूर आदि पाने के योग्य है।