उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने ‘Rajesh Brand Mixed Masala Powder (Sabzi Masala)’ की बिक्री और वितरण पर पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से इस मसाले के बैच नंबर 03 पर लगाया गया है।
विभाग ने यह कदम लैब में की गई टेस्टिंग के बाद उठाया है। जांच रिपोर्ट में इस मसाले के सैंपल को इंसानों के खाने के लिए ‘असुरक्षित’ (unsafe) पाया गया है।
इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब कुशीनगर जिले से एक सैंपल लिया गया था। जब इस सैंपल की क्वालिटी जांच की गई, तो वह मानकों पर खरा नहीं उतरा और फेल हो गया।
कंपनी को बाजार से माल वापस लेने का निर्देश
इस उत्पाद का निर्माण अमेठी में स्थित Rajesh Foods and Consumers Pvt. Ltd. द्वारा किया जाता है। लैब से आए नतीजों के बाद अधिकारियों ने कंपनी को सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने निर्माता कंपनी को आदेश दिया है कि वह प्रभावित बैच नंबर 03 के सभी पैकेटों को तुरंत बाजार से वापस मंगवा ले।
व्यापारियों और ग्राहकों के लिए जरूरी निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक केवल बैच नंबर 03 के लिए लागू है। इसी उत्पाद के अन्य बैचों की बिक्री और वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
विभाग ने राज्य के सभी व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधित बैच की बिक्री तुरंत बंद कर दें। ग्राहकों के लिए भी कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं:
- उपभोक्ता मसाला खरीदते समय सावधानी बरतें।
- पैकेट पर लिखे बैच नंबर और लेबल के विवरण को अच्छी तरह जांच लें।

























