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चंदौली: पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, DNA रिपोर्ट से खुला राज

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Naradsamvad - Narad news Agency
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चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र में ढाई साल पुराने हत्या के मामले में Additional Sessions Judge Court Number-1 ने इज़हार अली उर्फ मुन्ना को उसकी पत्नी निशा बेगम की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर दो साल की अतिरिक्त जेल होगी।

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पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 18 मार्च 2024 की रात करीब 9:00 बजे सिहारी गांव में हुई थी। इज़हार अली और निशा बेगम के बीच पैसों के लेनदेन और ई-रिक्शा की किस्त को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि अली ने घर के अंदर से ताला लगाया और ईंट-पत्थरों से निशा के सिर और चेहरे पर हमला किया, जिसके बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में पीड़िता के भाई ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

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वैज्ञानिक सबूतों से मिली सजा

30 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए इस फैसले में DNA रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक सबूतों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी कानूनी पैरवी की मुख्य भूमिका रही। यह पूरा मामला चंदौली पुलिस के ‘Operation Conviction’ के तहत चलाया गया था।

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अदालत ने सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, Additional District Government Counsel (ADGC) संजय कुमार त्रिपाठी और इलिया थाने के वकील हेड कांस्टेबल अश्वनी राय के सराहनीय प्रयासों को मान्यता दी।

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