उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त विभाग द्वारा 5 नवंबर, 2026 को जारी एक आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नीति को मंजूरी दी है और इसे वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी किया गया है।
इस नीति के तहत पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों का एडहॉक बोनस दिया जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है, जिसकी गणना 7,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के आधार पर की गई है।
बोनस भुगतान और पात्रता के नियम
भुगतान प्रक्रिया के मुताबिक, कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा की जाएगी। जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनके फंड नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में डाले जाएंगे।
एक विशेष छूट उन कर्मचारियों को मिलेगी जो 31 मार्च, 2026 के बाद रिटायर हुए हैं या 30 अप्रैल, 2027 तक रिटायर होने वाले हैं; इन लोगों को 100 प्रतिशत बोनस नकद मिलेगा।
- पात्रता में पूर्णकालिक गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त और तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और कार्य-प्रभारित कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी की है।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी पात्र होंगे यदि उन्होंने 31 मार्च, 2026 तक लगातार तीन साल की सेवा पूरी की है।
- दैनिक वेतन भोगियों के लिए शर्त है कि उन्होंने छह दिन के कार्य सप्ताह में प्रति वर्ष न्यूनतम 240 दिन या पांच दिन के कार्य सप्ताह में 206 दिन काम किया हो।
दैनिक वेतन भोगियों को अधिकतम 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा।
यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनके खिलाफ 2025-26 की अवधि के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले लंबित हैं। ऐसे व्यक्तियों का भुगतान इन मामलों के परिणाम आने तक स्थगित रखा जाएगा।









