उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप और फीस रीइम्बर्समेंट योजना के रिन्यूअल का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत छात्रों को अपनी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन करना होगा।
यह नियम उन सभी छात्रों के लिए लागू है जो वर्तमान में कक्षा 11, 12 और उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिन्यूअल आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।
आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और नियम
छात्रों को सबसे पहले अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी भी 15 अक्टूबर की समय सीमा तक अपने संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करें।
दस्तावेजों को अपलोड करने के संबंध में विशेष नियम बनाए गए हैं। 50,000 रुपये से कम की छात्रवृत्ति राशि पाने वाले छात्रों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्रों को अपने जरूरी कागजात सीधे अपने स्कूल या कॉलेज प्रशासन को जमा करने होंगे।
संस्थानों के लिए वेरिफिकेशन की समय सीमा
सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच करें। संस्थानों को सभी सत्यापित आवेदनों को 25 अक्टूबर 2026 तक संबंधित विभाग को भेजना होगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी Komit Dwivedi ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी संस्थान इस समय सीमा का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति और फीस रीइम्बर्समेंट का भुगतान समय पर मिल सके।
छात्रों के लिए विशेष अपील और निगरानी
अधिकारियों ने सभी पात्र छात्रों से एक विशेष अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना आवेदन फाइनल करें ताकि बाद में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
- Social Welfare Department इस पूरे शेड्यूल के पालन की निगरानी कर रहा है।
- छात्रों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे यह जानकारी अपने साथियों के साथ भी साझा करें।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख न चूक जाए।

























